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चंद्रपुर जिले के 43,816 पात्र किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड

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चंद्रपुर जिले के 43,816 पात्र किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ति योजना-2026 का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज, किसानों से आधार सत्यापन कराने की अपील


चंद्रपुर, 29 जून। राज्य सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ति योजना-2026 के तहत चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सीडीसीसी) के 43,816 पात्र किसानों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंह ठाकूर ने बताया कि अब किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पकालीन फसल ऋण, जो 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहे और 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किए गए, ऐसे किसानों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा।

यदि किसी किसान का बकाया ऋण 2 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे अतिरिक्त राशि 31 मार्च 2027 तक बैंक में जमा करनी होगी। इसके बाद सरकार शेष 2 लाख रुपये की कर्जमाफी की राशि सीधे बैंक में जमा करेगी। वहीं, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आधार आधारित है। जिले में सीडीसीसी बैंक के कुल 43,862 खाताधारकों में से 43,816 पात्र किसानों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष 46 मामलों में 10 किसानों का आधार प्रमाणीकरण लंबित है, जबकि 36 मामलों में तकनीकी कारणों से जानकारी अपलोड नहीं हो सकी है।

तालुकावार अपलोड किए गए पात्र किसानों की संख्या

चंद्रपुर – 1,122, सिंदेवाही – 2,405, राजुरा – 3,014, नागभीड़ – 3,851, भद्रावती – 2,092, ब्रह्मपुरी – 4,670, चिमूर – 5,451, पोंभूर्णा – 2,187, मूल – 2,033, वरोरा – 4,076, कोरपना – 5,663, सावली – 2,794, गोंडपिपरी – 3,891 तथा बल्लारपुर – 567 किसानों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की गई है।

किसानों से विशेष अपील

जिला प्रशासन ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अपने आधार नंबर अथवा सूची में दिए गए विशिष्ट क्रमांक के साथ ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या संबंधित बैंक शाखा में जाकर बायोमेट्रिक/आधार सत्यापन अवश्य कराएं। सत्यापन पूरा होने के बाद ही शासन द्वारा कर्जमाफी की राशि सीधे संबंधित किसान के ऋण खाते में जमा की जाएगी।

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