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चंद्रपुर में लेजर लाइट और DJ पर सख्ती!

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चंद्रपुर में लेजर लाइट और DJ पर सख्ती!



पोला, तान्हा पोला और गणेशोत्सव को लेकर पुलिस का बड़ा आदेश; नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त, गिरफ्तारी और केस की चेतावनी


चंद्रपुर, 8 सितंबर 2026। आगामी पोला, तान्हा पोला, गणेशोत्सव और विसर्जन जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए चंद्रपुर पुलिस प्रशासन ने लेजर लाइट, DJ और तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 36 और 38(1) के तहत विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश 5 सितंबर 2026 की रात 8 बजे से 27 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

लेजर लाइट पर पूरी तरह प्रतिबंध

पुलिस के आदेश के अनुसार जुलूसों और सार्वजनिक आयोजनों में लेजर लाइट, अत्यधिक तीव्र फ्लैश लाइट तथा आंखों और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रकाश व्यवस्था के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी जुलूस में इस्तेमाल होने वाले लाइट उपकरणों की जांच कर सकेंगे और खतरनाक पाए जाने पर उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दे सकेंगे।

DJ और मॉडिफाइड साउंड सिस्टम पर भी रोक

सार्वजनिक स्थानों पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, ध्वनिक्षेपक, एम्प्लीफायर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही DJ, प्लाज्मा सिस्टम, मॉडिफाइड साउंड इक्विपमेंट, वूफर और सबवूफर जैसे अत्यधिक तेज और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी

पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनिक्षेपक और DJ के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन दिनों या समय के लिए विशेष छूट दी गई होगी, वह इस प्रतिबंध से अलग रहेगा।

साइलेंस जोन में नियमों का कड़ाई से पालन

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और न्यायालय जैसे घोषित शांतता क्षेत्र (Silence Zone) में ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्धारित सीमाओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

ध्वनि की निर्धारित सीमा क्षेत्र के अनुसार तय की गई है—औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 65 और 55 डेसिबल, जबकि आवासीय क्षेत्र में 55 और 45 डेसिबल की सीमा लागू होगी। शांतता क्षेत्र में दिन के समय 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।

नियम तोड़े तो उपकरण जब्त, गिरफ्तारी तक की कार्रवाई

चंद्रपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 70 के तहत ध्वनि और प्रकाश उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।

वहीं आयोजक, DJ ऑपरेटर या वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है तथा न्यायालय में मामला दाखिल किया जा सकता है।

चंद्रपुर पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों, गणेश मंडलों, उत्सव समितियों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में सण-उत्सव मनाएं तथा पुलिस प्रशासन को सहयोग करें।

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