गणेश विसर्जन के आदेश का उल्लंघन, डीजे पर पुलिस की कार्रवाई
प्रतिबंधित प्रेशर माइक के इस्तेमाल पर सिंदेवाही पुलिस ने 15.35 लाख रुपये का माल जब्त किया
सिंदेवाही | प्रतिनिधि
गणेश विसर्जन के दौरान शासन द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित प्रेशर माइक का इस्तेमाल करने के मामले में सिंदेवाही पुलिस ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 24 सितंबर 2026 को मौजा पवनपार, तहसील सिंदेवाही में की गई।
पुलिस के अनुसार, बाल गणेश मंडल द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान डीजे सेट में प्रतिबंधित प्रेशर माइक का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर डीजे मालिक और गणेश मंडल के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की।
इस मामले में सिंदेवाही पुलिस स्टेशन अपराध क्रमांक 570/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 3(5) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 38(1), 136 और 70 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 15 लाख 35 हजार रुपये मूल्य की सामग्री एवं वाहनों को जब्त किया है।
यह कार्रवाई चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा ब्रह्मपुरी उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई।
पुलिस निरीक्षक कांचन पांडे के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी श्रीकांत लांजेवार, संजय जुगनाके, नारायण येगेवार, शुभम उराडे, कमलेश फेंडर, सुनील बाहेकर और नंदकिशोर तुमराम ने कार्रवाई में सहभाग लिया।
मामले की आगे की जांच सिंदेवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।










