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बियर बार की आड़ में चल रहे देह व्यापार पर बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द

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बियर बार की आड़ में चल रहे देह व्यापार पर बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द



चिमूर पुलिस की कार्रवाई सफल, जिलाधिकारी ने जारी किया स्थायी निरस्तीकरण आदेश


चिमूर, 18 जून। चिमूर शहर के आजाद वार्ड स्थित वनिता बियर बार एंड रेस्टोरेंट में बियर बार की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार संचालित किए जाने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। चिमूर पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया।

पुलिस को 16 मई 2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बार संचालिका वनिता जगन रंगारी बार की ऊपरी मंजिल पर बाहरी महिलाओं को देह व्यापार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रही है। सूचना के आधार पर चिमूर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बार पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक पीड़ित महिला को मुक्त कराया गया तथा मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए।

इस मामले में महिला पुलिस उपनिरीक्षक दीप्ती मरकाम की शिकायत पर चिमूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा अनैतिक मानव व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1956 (PITA Act) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी संचालिका वनिता रंगारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में चंद्रपुर कारागृह भेज दिया गया।

धार्मिक स्थलों के समीप चल रहा था अवैध कारोबार

पुलिस जांच में सामने आया कि संबंधित बियर बार घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके आसपास तीन मस्जिदें और एक बुद्ध विहार मौजूद हैं। स्थानीय नागरिकों ने लंबे समय से इस प्रतिष्ठान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। नागरिकों का आरोप था कि बार में आने-जाने वाले लोगों के कारण क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा था और महिलाओं व परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था विस्तृत प्रस्ताव

चिमूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक दिनेश त्र्यंबक लबडे ने मामले की गहन जांच कर सभी साक्ष्यों सहित बार का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनकर ठोसरे के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी को भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत प्रस्ताव जिलाधिकारी वसुमना पंत को भेजा। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग से भी स्वतंत्र रिपोर्ट मंगवाई। आबकारी विभाग की रिपोर्ट पुलिस जांच के अनुरूप पाए जाने पर वनिता बियर बार का एफएल-III-446 लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का आदेश जारी किया गया।

नागरिकों ने प्रशासन का जताया आभार

बार की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार केंद्र के स्थायी रूप से बंद होने के बाद क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों ने चिमूर पुलिस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

यह कार्रवाई आयुष नोपाणी – पुलिस अधीक्षक, चंद्रपुर,दिनकर ठोसरे – उपविभागीय पुलिस अधिकारी, चिमूर,दिनेश त्र्यंबक लबडे – पुलिस निरीक्षक, चिमूर पुलिस स्टेशन, दीप्ती मरकाम – महिला पुलिस उपनिरीक्षक,वसुमना पंत (भा.प्र.से.) जिलाधिकारी, चंद्रपुर अदी कि है।

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