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गड़चांदूर में FDA की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित गुटखा-खरा जब्त

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गड़चांदूर में FDA की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित गुटखा-खरा जब्त



24 हजार रुपये का माल बरामद


पान सेंटर पर संयुक्त छापेमारी, दुकान मालिक फरार, कर्मचारी गिरफ्तार


नितेश केराम: गड़चांदूर (चंद्रपुर)। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और खरा की अवैध बिक्री के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत कोरपना तहसील के गड़चांदूर स्थित एक पान सेंटर पर छापेमारी कर 24,276 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थ और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान का मालिक मौके से फरार हो गया, जबकि कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रणय दामोदर कांबले ने गड़चांदूर पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान दुकान संचालक विनोद वामन तराले (45), निवासी गड़चांदूर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं दुकान में मौजूद कर्मचारी अमोल टेकाम (34), निवासी गड़चांदूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

छापे के दौरान दुकान से 11.123 किलोग्राम प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थ, विभिन्न ब्रांडों के पान मसाले, सुगंधित तंबाकू, हुक्का मोलासेस, सुपारी तथा गुटखा और खरा की पैकिंग में उपयोग होने वाली बड़ी मात्रा में पॉलीथिन सामग्री बरामद की गई। जब्त सामग्री की कुल कीमत 24,276 रुपये आंकी गई है।

इस मामले में गड़चांदूर पुलिस ने विनोद तराले और अमोल टेकाम के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 223, 274 एवं 275 के तहत अपराध क्रमांक 0370 दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक गोड़े कर रहे हैं।

FDA की सख्त चेतावनी

FDA ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र शासन की अधिसूचना के अनुसार गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, खरा और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर राज्यभर में प्रतिबंध लागू है। इन उत्पादों के सेवन से मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

FDA ने चेतावनी दी है कि केवल आर्थिक लाभ के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यदि जांच में ऐसे आरोपियों के संगठित अपराध या मादक पदार्थों की तस्करी से संबंध सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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