गोवंशों की अमानवीय व अवैध तस्करी पर स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई
चंद्रपुर | विशेष रिपोर्ट गोवंशों की अवैध तस्करी के खिलाफ स्थानीय अपराध शाखा, चंद्रपुर ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए अमानवीय तरीके से ले जाए जा रहे 24 गोवंश (बैल) को मुक्त कराया है। यह कार्रवाई 30/01/2026 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन रामनगर की सीमा में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयशर वाहन क्रमांक MH-34-BG-3768 पर छापा डालकर वाहन चालक अफरोज मजीद बेग (उम्र 35 वर्ष, निवासी बेलापुर, पोस्ट गडचांदूर, जिला चंद्रपुर) को मौके से हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि गोवंशों की तस्करी को आसान बनाने के लिए आगे-आगे पायलटिंग की जा रही थी।
इस पायलटिंग में प्रयुक्त बोलेरो नियो वाहन क्रमांक CG-08-AU-9237 तथा उसका चालक शेख भोलू शेख नकीम (उम्र 45 वर्ष, निवासी नागपुर) को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया।
24 गोवंश सुरक्षित, फाउंडेशन को सौंपे गए छापेमारी के दौरान वाहन से कुल 24 गोवंश (बैल) बरामद किए गए, जिन्हें पशु क्रूरता से बचाने के उद्देश्य से प्यार फाउंडेशन, छोटा नागपुर, जिला चंद्रपुर भेजा गया है।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन रामनगर अपराध क्रमांक 213/2026 के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ)(ड)(च)(ज), महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 (संशोधित 2015) की धारा 5(अ), 9, 11, तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5), 49 के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज किया गया है। जप्त माल,दो वाहन तीन मोबाइल फोन,24 गोवंश,कुल अनुमानित कीमत : ₹30,25,000/-गिरफ्तार आरोपी अफरोज मजीद बेग, उम्र 35 वर्ष निवासी – बेलापुर, पोस्ट गडचांदूर, जिला चंद्रपुर शेख भोलू शेख नकीम, उम्र 45 वर्ष निवासी – नागपुर फरार आरोपी अरबाज कुरैशी – निवासी नागपुर (जिनागपुर) इरफान शेख – निवासी गडचांदूर कार्रवाई करने वाली टीम उपविभाग चंद्रपुर पथक, स्थानीय अपराध शाखा, चंद्रपुर
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि गोवंश तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि फरार आरोपियों तक पुलिस कब और कैसे पहुंचती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।