चंद्रपुर पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई : गोवंश तस्करी करने वाली गैंग पर पहली बार लगा मकोका
63 गोवंशों की क्रूर तस्करी का खुलासा, कुख्यात इमरान बब्बू शेख गैंग पर MCOCA के तहत मामला दर्ज
चंद्रपुर : चंद्रपुर जिले में संगठित रूप से अवैध गोवंश तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ चंद्रपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर इमरान बब्बू शेख और उसकी गैंग पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया है। गोवंश तस्करी के मामले में मकोका लगाने की यह चंद्रपुर जिले की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल 2026 को स्थानीय अपराध शाखा की टीम रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी, जुआ, शराबबंदी उल्लंघन तथा चोरी-घरफोड़ मामलों के आरोपियों की जांच के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मूल-चंद्रपुर मार्ग से तेलंगाना की ओर दो बड़े ट्रकों में अवैध रूप से गोवंशों की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों ट्रकों को रोका और तलाशी ली।
तलाशी के दौरान दोनों ट्रकों में कुल 63 गोवंश (गाय-बैल) अत्यंत क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरे गए थे। पशुओं के हाथ-पैर और मुंह रस्सियों से कसकर बांधे गए थे। ट्रकों में क्षमता से अधिक पशु भरे गए थे तथा उनके लिए चारा और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस को मौके पर दो पशु मृत अवस्था में मिले।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के पास पशुधन विकास विभाग का परिवहन प्रमाणपत्र या आरटीओ की अनुमति जैसे कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने संगठित तरीके से इन गोवंशों को कटाई के उद्देश्य से महाराष्ट्र से तेलंगाना ले जाने की योजना बनाई थी।
इस मामले में रामनगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 441/2026 के तहत प्राणियों के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की प्राथमिक जांच पुलिस उपनिरीक्षक सुरेंद्र उपरे ने की।
पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग सरगना इमरान बब्बू शेख और उसके साथी जिले के पुराने एवं रिकॉर्ड पर दर्ज अपराधी हैं। इनके खिलाफ पहले से भी संगठित गोवंश तस्करी के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए चंद्रपुर पुलिस ने मकोका लगाने का प्रस्ताव तैयार कर नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक को भेजा था।
25 मई 2026 को विशेष पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत कठोर धाराएं लगाई गईं।
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अमोल काचोरे, रामनगर पुलिस स्टेशन की पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चंद्रपुर पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गोवंश तस्करी और संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे अपराधियों पर मकोका जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।