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राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित

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राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित



चंद्रपुर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में SIR के तहत जारी हुई प्रारूप मतदाता सूची


चंद्रपुर, 31 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चंद्रपुर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत आज 31 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी वसुमना पंत ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा की।

बैठक में मतदान केंद्रों के अंतिम युक्तिकरण, मतदाता आंकड़ों, विभिन्न आवेदनों के लिए आवश्यक दस्तावेज, संबंधित कानूनी प्रावधान, नोटिस अवधि तथा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका को लेकर जानकारी दी गई।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12 दस्तावेज

यदि पिछले SIR में मतदाता अथवा उसके माता-पिता/दादा-दादी की जानकारी से मिलान नहीं होता है या नए मतदाता का पंजीकरण किया जाना है, तो निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

इनमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, सरकारी कर्मचारी/पेंशनर पहचानपत्र, परिवार रजिस्टर, सरकारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाण, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी संबंधित सरकारी/सार्वजनिक संस्थान का पहचानपत्र या प्रमाणपत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6

वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में जिन नागरिकों का नाम नहीं है, साथ ही 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता, फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7

किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो, वह स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुका हो अथवा मतदाता सूची में उसका नाम दो बार दर्ज हो, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है।

संशोधन और पता बदलने के लिए फॉर्म-8

मतदाता सूची में अपने नाम, उम्र, संबंध, फोटो आदि में सुधार, पता बदलने अथवा दिव्यांगता संबंधी जानकारी दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर नहीं हो सकता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जा सकता। मतदाता द्वारा वर्तमान निवास स्थान पर ही संबंधित गणना आवेदन भरना आवश्यक है।

गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

राजनीतिक दलों से सत्यापन में सहयोग की अपील

प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची और 2 लाख 70 हजार 153 ‘अनकाउंटेबल’ मतदाताओं की सूची का गहन सत्यापन करने की अपील की है।

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET ऐप और महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का भी उपयोग किया जा सकता है।

बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत के साथ अपर जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिलाधिकारी (निर्वाचन) संजीव देशमुख, तहसीलदार विजय पवार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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