प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह में प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित
11 माह के लिए होगी संविदा नियुक्ति; ₹16 हजार मासिक मानदेय, 25 सितंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि
चंद्रपुर, 10 सितंबर 2026। जिलाधिकारी कार्यालय के अधीन संचालित प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह, चंद्रपुर में प्रबंधक पद के लिए पात्र एवं अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति 11 माह के लिए अस्थायी एवं संविदा आधार पर की जाएगी। चयनित प्रबंधक को प्रतिमाह 16 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
प्रबंधक पद के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी अथवा सरकारी या गैर-सरकारी कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति पात्र होंगे। आवेदक का चंद्रपुर मुख्यालय में निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार स्नातक, कंप्यूटर ज्ञान रखने वाला तथा एमएस-सीआईटी (MS-CIT) उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्रबंधक की जिम्मेदारियां
चयनित प्रबंधक को सांस्कृतिक सभागृह की देखरेख एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिए सभागृह आरक्षित करना, सभागृह की आय-व्यय का हिसाब रखना, वहां होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड रखना तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
25 सितंबर तक जमा करें आवेदन
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 से 25 सितंबर 2026 के बीच कार्यालयीन समय में सहायक करमणूक कर अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। 25 सितंबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी
चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति जिलाधिकारी, चंद्रपुर के अधिकार क्षेत्र में 11 माह के लिए पूरी तरह अस्थायी संविदा आधार पर होगी। सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर प्रशासन को बिना पूर्व सूचना सेवा समाप्त करने का अधिकार रहेगा। इस नियुक्ति से नियमित सरकारी नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
नियुक्त व्यक्ति को अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अन्य नियमित सेवा संबंधी लाभ भी देय नहीं होंगे।
सभागृह को प्रबंधक की लापरवाही या गलती के कारण आर्थिक नुकसान होने पर संबंधित राशि उसके मानदेय से वसूल करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास रहेगा। संविदा अवधि समाप्त होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि, सेवा संतोषजनक पाए जाने पर नियमानुसार आगे अवधि बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
यदि नियुक्त व्यक्ति 11 माह की अवधि पूरी होने से पहले सेवा छोड़ना चाहता है, तो उसे एक माह पहले लिखित नोटिस देना होगा। नोटिस नहीं देने पर एक माह का मानदेय काटा जा सकता है।
इस संबंध में निवासी उपजिलाधिकारी डी. एस. कुंभार ने पत्रक जारी कर जानकारी दी है।










