पीड़ित नाबालिगों की पहचान उजागर करने के आरोप में अमन अंदेवार पर मामला दर्ज
बल्लारपुर पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर प्रेस नोट प्रसारित करने का आरोप
पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज
चंद्रपुर | संवाददाता
चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर पुलिस थाने में दर्ज एक पॉक्सो प्रकरण के पीड़ित नाबालिग बच्चों की पहचान कथित रूप से सार्वजनिक करने के आरोप में अमन आनंद अंदेवार के विरुद्ध नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने व्हाट्सऐप के माध्यम से एक प्रेस नोट प्रसारित कर पीड़ित बच्चों के नाम और पहचान उजागर की, जो कानूनन प्रतिबंधित है।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 6 अगस्त की रात गुप्त सूचना मिली कि एक मोबाइल नंबर से पत्रकारों और अन्य लोगों को व्हाट्सऐप पर एक प्रेस नोट भेजा गया है। जांच में पाया गया कि उक्त प्रेस नोट में हाल ही में दर्ज पॉक्सो मामले के पीड़ित नाबालिग बच्चों के नाम और पहचान का उल्लेख किया गया था।
पुलिस ने मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच के आधार पर इसे अमन आनंद अंदेवार, निवासी आंबेडकर वार्ड, बल्लारपुर, के नाम पर दर्ज होना बताया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23(4) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस का कहना है कि पॉक्सो कानून के तहत किसी भी पीड़ित नाबालिग की पहचान किसी भी माध्यम से सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। आरोप है कि प्रेस नोट को सोशल मीडिया और पत्रकारों के व्हाट्सऐप समूहों में प्रसारित कर पीड़ित बच्चों की गोपनीयता, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को खतरे में डाला गया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक बिपिन इंगले के नेतृत्व में की गई। मामले की आगे की जांच जारी है।