वणी में गुप्तधन के लिए खुदाई करने वाले सातों आरोपी गिरफ्तार
हनुमान मंदिर परिसर में कथित अघोरी पूजा कर खोद रहे थे गड्ढा, दो महिलाओं समेत सात पर मामला दर्ज
वणी, 24 अक्टूबर। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वणी तालुका में गुप्तधन की तलाश में हनुमान मंदिर परिसर में कथित तौर पर अघोरी पूजा कर गड्ढा खोदने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ जादूटोना विरोधी कानून सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार, 23 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे वणी तालुका के मानकी गांव के पास खेकड़ी (रीठ) स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पांच पुरुष और दो महिलाएं संदिग्ध गतिविधियां करते दिखाई दिए। बताया जाता है कि वे पूजा-पाठ करने के बाद टिकास और फावड़े की मदद से जमीन खोद रहे थे।
इस दौरान कुछ स्थानीय युवकों की नजर उन पर पड़ी। युवकों ने तत्काल गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देखकर आरोपियों में अफरा-तफरी मच गई और पांच लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि, ग्रामीणों ने पीछा कर अनिल मारोती बावणे (56), निवासी वणी, और रामदास निळकंठ दवें (44), निवासी मानकी, को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
घटना की सूचना पुलिस पाटिल और तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष ने वणी पुलिस को दी। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक सय्यद साजिद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से पूजा सामग्री, पांच लड्डू, पांच चिकन सुपारी तथा खुदाई में इस्तेमाल किए गए टिकास और फावड़े को जब्त किया।
फरार पांच आरोपियों को भी पकड़ा
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए फरार पांच अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में वासुदेव नामदेव मडावी (57), निवासी घुग्घुस; गणेश शत्रुघ्न दुमे (34), निवासी नकोड़ा, घुग्घुस; विठ्ठल नारायण अतकरे (50), निवासी घुग्घुस; रंजना संतोष कामटकर (40), निवासी माइल गड्डा, शास्त्रीनगर, वणी; और वेणू प्रशांत पोलोजवार (43), निवासी पांढरी, चंद्रपुर शामिल हैं।
जादूटोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने सातों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र नरबलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट और अघोरी प्रथाओं तथा जादूटोने पर प्रतिबंध लगाने और उनका उन्मूलन करने संबंधी अधिनियम, 2013 की धारा 3, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक भानुदास पिदुरकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सय्यद साजिद और उनकी जांच टीम ने की। मामले में आगे की जांच जारी है।










