चंद्रपुर पुलिस की नागरिकों से अपील – उपयोग, बिक्री और भंडारण से रहें दूर
चंद्रपुर |
विशेष सूचना
चंद्रपुर जिले में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा (नायलॉन की रस्सी/जाल) को लेकर प्रशासन और पुलिस ने नागरिकों एवं व्यापारियों से सख्त अपील की है। नायलॉन मांजा का उपयोग न केवल पर्यावरण और पक्षियों के लिए घातक है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है।
नायलॉन मांजा रखना, बेचना और उपयोग करना अपराध नागरिकों और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका क्रमांक 28.SMPIL1.2021 में दिए गए आदेश तथा महाराष्ट्र शासन के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की दिनांक 01 मार्च 2023 की अधिसूचना के अनुसार—
👉 नायलॉन मांजा का भंडारण, बिक्री, खरीद एवं उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।
सूचना दें, जिम्मेदार नागरिक बनें
यदि कोई व्यक्ति नायलॉन मांजा या नायलॉन जाल का परिवहन, बिक्री या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल
📞 पुलिस हेल्पलाइन 112 या….. 📞 चंद्रपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष – 7887890100 पर देने की अपील की गई है।
उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान
कानून का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा —
🔴 बच्चा या वयस्क यदि नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाते हुए पाया गया
➡️ ₹50,000 का जुर्माना
🔴 कोई भी व्यापारी या नागरिक यदि नायलॉन नेटिंग/मांजा का भंडारण या बिक्री करता पाया गया
➡️ ₹2,50,000 का जुर्माना
जनहित में सख्ती जरूरी
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नायलॉन मांजा से पक्षियों की मौत, राहगीरों की गंभीर चोटें और दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कानून का सख्ती से पालन सभी की जिम्मेदारी है।
👉 चंद्रपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पर्यावरण, मानव जीवन और कानून का सम्मान करते हुए नायलॉन मांजा से दूरी बनाए रखें और उल्लंघन करने वालों की तुरंत सूचना दें।