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मतदाताओं से अपील—अभी मतदाता सूची में अपना नाम जांचें

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मतदाताओं से अपील—अभी मतदाता सूची में अपना नाम जांचें



विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने चंद्रपुर में की पहली समीक्षा; 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति व आवेदन का मौका


चंद्रपुर, 10 सितंबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चंद्रपुर जिले में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत मतदाता सूची को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मतदाता सूची निरीक्षक एवं नागपुर संभाग की संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने गुरुवार को चंद्रपुर पहुंचकर प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया का जायजा लिया।

जिलाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले के मतदाताओं से प्रारूप मतदाता सूची में अभी अपना नाम जांचने की अपील की। जिले की प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी।

पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित नहीं होगा

विजयलक्ष्मी बिदरी ने कहा कि सभी के सहयोग से पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जिन मतदाताओं के नाम में विसंगति है अथवा जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस मिलने के बाद BLO/ BLA से संपर्क करना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करने की अपील भी की गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए।

कहां-कहां उपलब्ध है प्रारूप मतदाता सूची?

प्रारूप मतदाता सूचियां जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, मतदान केंद्रों तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई हैं। राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं।

दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के नामों की जांच के लिए तथा बस्तियों, तांडा और पाड़ों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए करें आवेदन

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या 1 अक्टूबर 2026 को उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, तो वह फॉर्म-6 भरकर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है।

मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7, जबकि नाम, उम्र, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन करने या एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर होने की स्थिति में फॉर्म-8 भरना होगा।

इन सभी प्रक्रियाओं के लिए 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।

प्रारूप सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं है। विशेष सघन पुनरीक्षण के पहले चरण में मतदाताओं के सामान्य निवास और दिए गए पते पर उनके वास्तविक निवास की पुष्टि पर विशेष जोर दिया गया था।

ऐसे लोग जो आवेदन में दिए गए पते पर अब नहीं रहते, लेकिन राज्य की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं, वे अपने वर्तमान निवास स्थान की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी तरह मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। लंबे समय से अपने निवास स्थान से बाहर रहने या अन्य कारणों से जिन पात्र नागरिकों के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे भी अब मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अंतिम सूची से पहले आंकड़ों की तुलना न करें

प्रशासन के अनुसार वर्तमान चरण का मुख्य उद्देश्य पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया नवंबर की शुरुआत में पूरी होगी।

इसलिए वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची की तुलना पिछली मतदाता सूची के आंकड़ों से करना या उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। किसी भी प्रकार का मूल्यांकन करने से पहले 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची का इंतजार करना आवश्यक है।

बैठक में आमदार सुधीर मुनगंटीवार, जिलाधिकारी वसुमना पंत, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अपर जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिलाधिकारी (निर्वाचन) संजीव देशमुख, सभी उपविभागीय अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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